November 24, 2024

पक्काटाला–बालू संपर्क  मार्ग  पर वाहनों की आवाजाही  प्रतिबंधित  

0

चंबा / 18 नवंबर / न्यू सुपर भारत

ज़िला दंडाधिकारी  अपूर्व देवगन   ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए   बालू-वाया पक्काटाला संपर्क  मार्ग में सभी वाहनों की आवाजाही को  अगले  आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है। 

ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा    बालू वाया पक्का टाला संपर्क  मार्ग के मरम्मत कार्यों को शुरू करने की सूचना तथा कार्यों  के दौरान  लोगों की सुरक्षा और निर्माण कार्य को सुचारू रखने के लिए  वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है ।हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि  बालू वाया पक्काटाला संपर्क  मार्ग पर पैदल चलने वाले लोगों को मनाही नहीं होगी ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *