झज्जर / 02 नवंबर / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने आमजन का आह्वान करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण करने में सक्रिय रूप से भागीदार बनें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे धूल व धुंआ वायुमंडल में न फैले। ऐसा करना एनजीटी की गाइडलाइन की अवहेलना है और दंडनीय भी है। उन्होंने कहा कि सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हमारी सबकी पहली जरूरत है। इसलिए सभी नागरिकों का दायित्व बनता है वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में शासन-प्रशासन के साथ सक्रिय रूप भागीदारी निभाएं।
डी सी ने बताया कि जिले का एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) बढ़ने से रोकने के लिए हमें वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता देनी होगी। आमजन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। वहीं निर्माणाधीन कार्यों पर लगातार पानी का छिड़काव जरूरी है ताकि धूल न पैदा हो। खुले में कूड़ा या अन्य तरह की आग लगाना जिससे धुआं उत्पन्न होता है पर प्रतिबंद है। डस्ट या निर्माण सामग्री वाले वाहन चालक निमार्ण सामग्री को ढकक़र आवागमन करेेंगे। शहरी क्षेत्रों में यातायात जाम न लगे इसलिए जरूरी है कि सडक़ मार्गो पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश पहले संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैंं। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर सेट का उपयोग करने की मनाही है। होटल व रेस्ट्राओं में बिजली या क्लीन ईंधन का उपयोग करना होगा। कोयला, लकड़ी का उपयोग करना मना है।
खुले में रखी निर्माण सामग्री को ढक कर रखना जरूरी
डीसी ने कहा कि खुले मेंं स्टोर की गई निर्माण सामग्री पर पानी का छिडक़ाव कर ढकक़र रखना होगा। उन्होंने कहा कि सी एंड डी साइटों पर एंटी स्मॉग गन का उपयोग करना जरूरी है इसके अतिरिक्त 500 वर्ग गज या बड़ी निर्माण साइट का एनजीटी के डस्ट पोर्टल पंजीकरण कराना अनिवार्य है, यह निशुल्क है। सडक़ों की सफाई करने से पहले पानी छिडक़ाव करना है। डीसी ने कहा कि एनजीटी की गाइडलाइन की अवहेलना करने पर नियमानुसार दंडनीय कार्यवाही अमल लाने के संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं।