झज्जर / 25 अक्टूबर / न्यू सुपर भारत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर सहयोगी एमडीडी ऑफ इंडिया झज्जर संस्था ने साथ मिलकर बाल विवाह रोकथाम के लिए कानूनी जागरूकता कैंप का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छुछकवास में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सचिव एवं सी.जे.एम अरविंद कुमार बंसल के आदेश पर पैरा लीगल वालंटियर ने बाल विवाह के दुष्प्रभाव के बारे में और इसे रोकने के लिए विद्यार्थियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल शोषण अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
एमडीडीऑफ इंडिया झज्जर संस्था की तरफ से सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता संदीप जांगड़ा ने बताया की बाल विवाह लडक़ी के लिए एक अभिशाप है। बाल विवाह होने पर लड़कियों को भविष्य में बहुत सी बीमारियों से झेलना पड़ता है। बाल विवाह मामले में 2 साल की सजा व एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सभी विद्यार्थियों ने बाल विवाह रोकथाम के संबंध में शपथ ली। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर से पैरा लीगल वालंटियर शिवधन, कर्मजीत छिल्लर, एम डी डी ऑफ इंडिया संस्था से संदीप कुमार जांगड़ा, जगदीश स्कूल स्टाफ मौजूद रहा।