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मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर अधिकारियों की बैठक में डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने दिये निर्देश

झज्जर / 16सितंबर / न्यू सुपर भारत

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार त्रुटि रहित मतदाता सूचि तैयार करना बेहद जरूरी है। ऐसे में संबंधित विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए त्रुटि रहित वोटर लिस्ट तैयार करना सुनिश्चित करें। डीसी लघु सचिवालय स्थित सभागार में सम्बंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में वोटर लिस्ट संबंधी कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

डीसी ने कहा कि पहली जनवरी, 2024 को आधार तिथि मानकर मंगलवार 17 अक्टूबर, 2023 से लेकर गुरुवार 30 नवम्बर, 2023 तक दावें तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। इसी अवधि में शनिवार 21 अक्टूबर व रविवार 22 अक्टूबर 2023 तथा शनिवार 4 नवम्बर व रविवार 5 नवम्बर 2023 को विशेष अभियान तिथियां निर्धारित की गई है। इन विशेष तिथियों में सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्रों पर सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहकर फार्म प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि मंगलवार 26 दिसंबर तक दावों एवं आपत्तियों का निपटान करने उपरांत शुक्रवार 5 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।

मतदान केन्द्रों पर चुनाव पाठशाला का गठन करें बीएलओ
जिला निर्वाचन अधिकारी  ने आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आमजन को मतदाता पंजीकरण, चुनाव प्रक्रिया तथा ईवीएम व वीवीपैट के प्रति जागरूक करने के लिए सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर एक-एक चुनाव पाठशाला का गठन करें। चुनाव पाठशाला में  भावी मतदाता जो किसी कारण से बीच में ही स्कूल छोड़ चुके है, 18-19 वर्ष के नए मतदाता, महिलाएं (युवा और प्रोढ़), वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन (अगर कोई हो) को शामिल किया जाए तथा प्रति दो महीने में स्कूल और कॉलेजों में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन अवश्य करवाया जाए। उन्होंने कहा कि  प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके परिवार में किसी बुजुर्ग का निधन हो गया है तो वे वोटर लिस्ट से उनका वोट कटवाएं,जिससे त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में आसानी होगी।

डीसी ने कहा कि मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान से पूर्व मतदान केंद्रों के भवनों का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भिजवाया जाता है। यदि किसी भी मतदान केन्द्र का भवन क्षतिग्रस्त हो तो नए भवन के प्रस्ताव का सुझाव इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।डीसी ने बताया कि सभी नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र पूरी करते हैं वो वोट बनवाने के पात्र है।

सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे सभी बीएलओ को यह निर्देशित करें कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहता हैं उससे उनके पूर्व पहचान पत्र की कॉपी/पूर्व निवास स्थान के पते के प्रमाण की प्रति लेते हुए पूर्ण पड़ताल करके ही फार्म भरवाया जाये तथा फार्म के साथ डिक्लेरेशन फार्म भी अवश्य भरवाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि वोट बनवाने आये पात्र व्यक्तियों से उनके आयु व रिहायश के मूल प्रमाण चेक करके व उनके रिहायश की मौके की पड़ताल करके ही बीएलओ अपनी सत्यापन रिपोर्ट करे।

बैठक में इन अधिकारियों की रही मौजूदगी
इस अवसर पर एडीसी सलोनी शर्मा, नगराधीश परवेश कादियान, एसडीएम बहादुरगढ़ अनिल यादव,एसडीएम बादली रविंद्र कुमार,एसडीएम झज्जर विशाल कुमार,  बेरी के एसडीएम रविंद्र मलिक, डीआईपीआरओ सतीश कुमार,कानूनगो सुनील दांगी,मनोज कुमार सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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