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एडीसी डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रांगी ने किया जेजे एक्ट व पोक्सो एक्ट के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

फतेहाबाद / 19 सितंबर / न्यू सुपर भारत

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्थानीय जाट धर्मशाला में स्थित होटल 7 स्पाइसज में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें शुभारंभ अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रांगी ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की जबकि डीएसपी शुक्रपाल विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे।एडीसी डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रांगी ने कहा कि सभी इन कानूनों में दिए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं इसलिए इन कानूनों में दी गई धाराओं व नियमों की सही व स्पष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन अति आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण एवं देखभाल) अधिनियम, 2015 व यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधनियम, 2012 यह दोनों कानून बच्चों के कल्याण के लिए बनाए गए है जो बच्चों की सभी प्रकार की असुरक्षित परिस्थितियों व हर प्रकार के शोषण से बच्चों की सुरक्षा करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 मुख्यत: कानून से संर्घषरत व सुरक्षा एवं देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा आश्रय, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य विकास, सुधार, पुन:स्थापन, समाज के साथ पुन: समेकित, परिवारिक पुनर्मिलन, कल्याण व बच्चों के सभी अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।


इस कानून में लागू प्रावधानों के लिए नियमों की व्याख्या किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 मे की गई है। इसी प्रकार यौन अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 विशेषत: यौन शोषण के सभी प्रकार से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस दौरान गठित विभिन्न इकाइयों जैसे बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई के अंतर्गत कार्यरत सभी अधिकारी, कर्मचारी व सदस्यगण प्रतिभागियों के रूप में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हुए।

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