तीन दिवसीय प्रशिक्षण में दिया किशोर न्याय अधिनियम व पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी
फतेहाबाद / 21 सितंबर / न्यू सुपर भारत
जिला बाल संरक्षण कार्यालय द्वारा करवाए जा रहे तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिन जिला शिक्षा अधिकारी दयानन्द सिहाग ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण में सभी स्कूलों से लीगल लीटरेसी इन्चार्ज, बाल संरक्षण से संबंधित अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समिति व स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के सभी स्टेक हॉल्डर्स को शामिल किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिला में उपरोक्त दोनों कानूनों की जानकारी व जागरूकता करना है।
जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग ने बताया कि जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा, आश्रय व परिवार में उनको स्थापित करने हेतु विभिन्न विषयों के एक्सपर्टस को बुलाकर प्रशिक्षण करवाया गया है। इसमे महत्वूपर्ण भूमिका अध्यापकों की रहती है और साथ में उपरोक्त दोनों कानूनों में हुए नए प्रावधानों को भी प्रशिक्षण के दौरान बातचीत की गई। इस मौके पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी शिव कुमार, बाल संरक्षण अधिकारी सुरजीत बाजिया, लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर बृजेश सेवदा, नेहा व काउंसर कुलदीप कौर ने अपने-अपने विषय पर विस्तार से बताया।
ट्रेनिंग प्रशिक्षण में देखभाल व संरक्षण वाले बच्चों व विधि से संघर्षरत बच्चों की काउंसलिंग तकीनिक्स के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही यौन अपरधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 व नियम 2020 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान तरूण गैरा, रोहताश कड़वासरा, देवेन्द्र, नत्थू राम, आशा रानी, मुकेश कुमार, नेहा आदि उपस्थित रहे।