सिर्फ एक दिन के होंगे शादी समारोह, 20 लोगों को ही मिलेगी अनुमति
हमीरपुर / 30 अप्रैल / न्यू सुपर भारत
कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने शादी समारोहों से संबंधित नियमों को और सख्त कर दिया है।
जिलाधीश देबश्वेता बनिक की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब शादियों में आयोजकों समेत अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। यह संख्या आयोजन की शुरुआत से समापन तक की अवधि के लिए निर्धारित की गई है। इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। शादी समारोह को एक दिन में ही निपटाना होगा। ये आयोजन किसी भी सूरत में एक दिन से ज्यादा नहीं बढ़ाए जा सकेंगे। धाम और सामूहिक भोज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधीश ने बताया कि आयोजकों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी और एसडीएम स्थिति के पूर्ण आकलन के बाद ही अनुमति प्रदान करेंगे। इन समारोहों के पूर्व में दी गईं सभी अनुमतियां स्वतः ही रद्द मानी जाएंगी। देबश्वेता बनिक ने बताया कि जिला में ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
जिलाधीश ने सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को नए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने और इसमें पंचायत जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें।