हमीरपुर / 24 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिला सैनिक कल्याण उपनिदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने कहा है कि अगर जिला के किसी भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के जन्म, विवाह एवं पारिवारिक पेंशन के लिए संयुक्त अधिसूचना अथवा भाग-2 का आदेश सैन्य रिकॉर्ड में प्रकाशित नहीं हुआ है तो वे किसी भी कार्य दिवस को जिला सैनिक कल्याण उपनिदेशक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि उपनिदेशक कार्यालय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रित निर्धारित दस्तावेजों सहित अपने मामलों को प्रकाशन के लिए सैन्य अभिलेख कार्यालय को भेज सकते हैं।