हमीरपुर / 19 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद जिला की 5 ग्राम पंचायतों के 5 वार्डों तथा नगर परिषद सुजानपुर के दो वार्डों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत बणी के वार्ड नंबर 7 गांव चमयोला में ऊना-हमीरपुर सडक़ की बाईं ओर बणी-तुखानी लिंक सडक़ पर केवल सिंह का घर और ग्राम पंचायत दंडवीं के वार्ड नंबर 3 गांव शुगल में सलौणी-बिझड़ी सडक़ की बाईं ओर राजेश कुमार का घर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत धमरोल के वार्ड नंबर 4 गांव धमरोल में नीरज भरवाल के घर से उनकी गौशाला तक, नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत घलूं के वार्ड नंबर 2 गांव घलूं में लिंक सडक़ की दोनों ओर शेर सिंह के घर से वकील सिंह के घर तक, ग्राम पंचायत कमलाह के वार्ड नंबर 4 गांव कमलाह में पटवार सर्कल कार्यालय के आस-पास का क्षेत्र, सुजानपुर के वार्ड नंबर 1 चमियाणा में सुरेंद्र कुमार, सुमित्रा देवी और प्रदीप कुमार के घर, वार्ड नंबर 7 में सिर्फ ओंकार चंद चौधरी का मकान और उनके किरायेदारों के आवास कंटेनमेंट जोन घोषित किया गए हैं।
कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक़ पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा।