8 वार्डों में बनाए कंटेनमेंट जोन, घोड़ीधबीरी के दो वार्डों से हटाई पाबंदियां
हमीरपुर / 8 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर जिला की 5 ग्राम पंचायतों के 7 वार्डों और नगर परिषद हमीरपुर के एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जबकि पूर्व में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए बड़सर की ग्राम पंचायत घोड़ीधबीरी के वार्ड नंबर 3 और 4 में संक्रमण का कोई भी नया मामला न मिलने पर इन दोनों वार्डों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
पहले आदेश के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 10 रामनगर में मकान नंबर 205 और मकान नंबर 202 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। ग्राम पंचायत डुगघा के वार्ड नंबर एक गांव बरोहा में सिर्फ वीना देवी का घर, ग्राम पंचायत पंजोत के वार्ड नंबर 5 गांव टिक्करी में केवल सुधीर कुमार का घर और बड़सर की ग्राम पंचायत उसनार कलां के वार्ड नंबर 6 गांव गुरियाह कलां में मैहरे-गारली सडक़ की दाईं ओर गुरियाह कलां की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते की बाईं तरफ सिर्फ जगत राम का घर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
इसी प्रकार सुजानपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत री के वार्ड नंबर 4 गांव लोहाल में सिर्फ सुरजीत कुमार का घर और वार्ड नंबर एक गांव कांगरी में रणजीत सिंह, विजय कुमार, रतन चंद, धर्म सिंह, रूप लाल और प्रीतम चंद के घर, भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत नंधन के वार्ड नंबर 3 गांव बलोखर में रणजीत सिंह, रामपाल, सुनील दत्त, राकेश कुमार, पवन कुमार, कमला देवी, ईश्वर दत्त, विधि चंद और सोमनाथ के घर से लेकर सुनील दत्त की गौशाला तक का क्षेत्र और वार्ड नंबर 6 गांव बल्ह बलेट में केवल पवन कुमार का घर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक़ पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा।
जिलाधीश की ओर से जारी दूसरे आदेश के अनुसार बड़सर की ग्राम पंचायत घोड़ीधबीरी के वार्ड नंबर 3 और 4 में कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां हटा ली गई हैं।