हमीरपुर 31 अगस्त / न्यू सुपर भारत न्यूज़ ।
कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद नगर परिषद हमीरपुर और जिले की सात ग्राम पंचायतों के एक-एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 4 में मकान नंबर 152, 127, 150 और मकान नंबर 144 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत बारीं के वार्ड नंबर 2 गांव बारीं में रणजीत सिंह के घर से रवि पाल के घर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत सरेरी के वार्ड नंबर 5 गांव अमरोह उपरला में गलोड़-करसाई सड़क की बाईं ओर का क्षेत्र पूर्व में नाले से लेकर पश्चिम में गांव के रास्ते तक और दक्षिण में मुतरेड खड्ड तक कंटेनमेंट जोन रहेगा। नादौन की ही ग्राम पंचायत जसाई के वार्ड नंबर 5 ढोलाकुवाल में धनेटा सड़क की बाईं ओर बहरेड में स्थित जोहली राम की फैक्टरी का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत जाहू के वार्ड नंबर 6 जाहू बाजार में इंदौरिया साइकिल स्टोर से संगम होटल तक और सुजानपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत चबूतरा के गांव बल्ल तनयानकर में केवल तरसीम सिंह का घर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
इसी प्रकार बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत गारली के वार्ड नंबर एक गांव गारली में मैहरे-गारली-बिझड़ी सड़क पर रणजीत सिंह के घर से राजेश सिंह के घर तक, ग्राम पंचायत भकरेड़ी में मैहरे-हमीरपुर हाईवे की दाईं ओर सुरेश कुमार के घर से बाबू राम के घर तक और इसी सड़क की बाईं ओर कुलदीप सिंह क्लीनिक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा।
4 पंचायतों के 4 वार्डों से हटी कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां
कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए चार ग्राम पंचायतों के चार वार्डों में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिलने पर इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हंै और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत ज्योली देवी के वार्ड नंबर एक, ग्राम पंचायत कलौहण में अकारना-घुमारवीं-सलौणी सड़क की दाईं ओर का क्षेत्र, भोरंज की ग्राम पंचायत मुंडखर के वार्ड नंबर 8 और ग्राम पंचायत बडैहर के वार्ड नंबर 5 को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है।
जिलाधीश हरिकेश मीणा ने बताया कि इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इन क्षेत्रों में संक्रमण के संभावित मामलों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया था, लेकिन इस अभियान के दौरान भी कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला नहीं मिला। इसलिए स्थिति की पूर्ण समीक्षा के बाद इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन की सभी पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं।
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