April 10, 2025

स्थानीय निकायों व नगर पंचायतों में घर-घर की जाएगी दूध-सब्जियों की आपूर्ति, नगर परिषद हमीरपुर में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक मोबाइल पर फोन कर ले सकेंगे सुविधा का लाभ

0

हमीरपुर / 24 मार्च / एन एस बी न्यूज़

जिला दण्डाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने हमीरपुर जिला में पूर्ण बंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए समय सीमा निर्धारित करने संबंधी आदेश पारित किए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने संबंधी निवारक व नियंत्रक उपायों के अंतर्गत यह आदेश जारी किए गए हैं।

आदेशों के अनुसार सभी तरह की किरयाना, दूध, सब्जियों, फल, कच्चा मास-मछली इत्यादि की दुकानें प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक खुली रहेंगी। स्थानीय दुग्ध विक्रेताओं को भी इसी समय अवधि में दूध की आपूर्ति करनी होगी। उन्होंने स्थानीय निकायों तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर दूध व सब्जियों की होम डिलीवरी (घर-घर आपूर्ति) करने के निर्देश विक्रेताओं को दिए हैं।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी के समय एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें (सोशल डिस्टेंसिंग)। दुकानदारों को अपनी दुकानों की साफ-सफाई तथा आगंतुकों/ग्राहकों के लिए सेनिटाइजर इत्यादि की समुचित व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। वहां तैनात स्टाफ को भी मास्क पहनने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति सजग रहना होगा।

उन्होंने कहा कि नगर परिषद हमीरपुर के क्षेत्र में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी करेंगे। नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले ऐसे वरिष्ठ नागरिक आवश्यक वस्तुओं के लिए जिला राजस्व अधिकारी के मोबाइल नंबर 9418301432 पर भी प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कॉल कर सकते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अंतर्गत जारी यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू समझे जाएंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *