शिमला / 22 सितंबर / न्यू सुपर भारत /
हिमाचल प्रदेश में अब सभी प्रकार के नए व पुराने वाहनों का पंजीकरण करवाना महंगा हो गया है। वाहनों पर अब ग्रीन शुल्क देना होगा। इसको लेकर सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कतों को अब दूर कर दिया गया है। वर्ष 2023 में यह शुल्क लगाया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में इसे वसूलने में कुछ तकनीकी खामी आ रही थी। इसके चलते ग्रीन टैक्स की वसूली अभी तक नहीं हो पाई थी। परिवहन विभाग ने नया सॉफ्टवेयर बनाया है। नियम लागू करने से पहले परिवहन विभाग ने इसको लेकर लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं।
एक सप्ताह के भीतर लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। वाहन के अनुसार 500 से चार हजार रुपए तक ग्रीन शुल्क वसूला जाएगा। पंजीकरण फीस के साथ ही यह शुल्क भी देना होगा। नए वाहनों के पंजीकरण में कुल लागत पर अभी तक पंजीकरण शुल्क लगता है। पुराने वाहनों के पंजीकरण के दौरान बीमा में दर्ज कीमत के अनुसार तीन फीसदी टैक्स लिया जाता है। सभी प्रकार के नए व पुराने वाहन मालिकों से पंजीकरण फीस के अलावा ग्रीन शुल्क भी लिया जाएगा। ग्रीन शुल्क से एकत्र होने वाला धन पर्यावरण व सडक़ सुरक्षा के कार्यों पर लगाया जाएगा। सरकार पहले ही इसका निर्णय ले चुकी है और अब आपत्तियां व सुझाव आने के बाद इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। सात दिनों में आपत्तियां व सुझाव आने पर परिवहन विभाग इसकी समीक्षा करेगा और नए नियम को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगा।