November 24, 2024

भवन एवं अन्य सन्निर्माण के कामगार करवाएं पंजीकरण-ज़फ़र इकबाल

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सोलन / 7 जुलाई / न्यू सुपर भारत  


भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों के लाभार्थियों के पंजीकरण को सुनिश्चित बनाने के लिए उपायुक्त कार्यालय सोलन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त सोलन ज़फ़र इकबाल ने की।  


ज़फ़र इकबाल ने कहा कि ज़िला में दो माह के भीतर 15 हजार कामगार लाभार्थियों का हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा जिसमें 10 हजार कामगारों का पंजीकरण श्रम अधिकारी सोलन व 05 हजार कामगारों का पंजीकरण श्रम अधिकारी बद्दी द्वारा किया जाएगा।


उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा तथा निर्माण कार्य में 90 दिन पूर्ण करने वाले कामगारों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी ज़िला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों, पंचायत प्रधान व पंचायत सचिव को पात्र कामगारों का पंजीकरण करवाने तथा योजनाओं का लाभ दिलवाने का आहवान किया।


उन्होंने कहा कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1966 के अनुसार सभी कामगार जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, भवनों, मार्गों, सड़कों, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंत्रण कार्य, वर्षा जल निकास कार्य, विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण जल संबंधी कार्य, विद्युत लाइनों, टेलीफोन, तार तथा ओवरसीज़ संचार माध्यमों, बांधों, नहरों, जलाशयों, सुरंगों, पुल-पुलियों, पाइप लाइनों, टावर के निर्माण कार्यों, मुरम्मत या रख-रखाव या इनके निर्माण या गिराए जाने से सम्बन्धित कार्य सम्मिलित हैं, कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं।


अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी ने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्याें पर कार्य किया हो। पंजीकरण के लिए कामगार को सम्बन्धित श्रम अधिकारी के कार्यालय में दो पासपोर्ट फोटो, आयु प्रमाण की सत्यापित प्रति जमा करवानी होंगी।


उन्होंने पंचायत घरों में कामगारों का पंजीकरण करने के लिए जरूरी दस्तावेज़ों की जानकारी सभी सूचना पट्ट लगाने के भी निर्देश दिए।
ज़फ़र इकबाल ने कहा कि पंजीकृत हुए कामगार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना जैसे शादी हेतु वित्तीय सहायता, मातृत्व/पितृत्व प्रसुविधा, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, मृत्यु सहायता, बेटी जन्म उपहार योजना, विधवा पैंशन, मुख्यमंत्री आवास योजना आदि योजनाओं का लाभ भी ले सकते है।


ज़िला श्रम अधिकारी पृथ्वी सिंह वर्मा ने बैठक में कामगारों का पंजीकरण करवाने के लिए फार्म भरने की प्रक्रिया और हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कामगार अधिक जानकारी के लिए ज़िला श्रम अधिकारी कार्यालय सोलन के दूरभाष नम्बर 01792-227626 तथा वेबसाइट www.hpbocwb.nic.in  पर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

इस अवसर पर ज़िला परिषद सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर, ज़िला परिषद सदस्य अमर सिंह, रीना देवी, शांति देवी, खण्ड विकास अधिकारी सोलन रमेश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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