एसडीएम ने मैरिज पैलेस संचालकों व डीजे ऑनर के साथ बैठक कर डीजे बजाने बारे दिए जरूरी दिशा निर्देश

टोहाना / 5 जनवरी / न्यू सुपर भारत
उपमंडलाधीश प्रतीक हुड्डा ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्णतय: प्रतिबन्ध है। नियमों की अवहेलना की अवस्था में संबंधित के विरूद्ध ध्वन प्रदूषण (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने शुक्रवार को उनके कार्यालय में मैरिज पैलेस संचालकों व डीजे ऑनर के साथ बैठक कर डीजे बजाने बारे जरूरी दिशा निर्देश दिए।
एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने बैठक में मैरिज पैलेस संचालकों व डीजे ऑनर को निर्देश दिए कि सभी प्रबंधक यह सुनिश्चित करे रात्रि 10 बजे के बाद डीजे ना बजाय जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैरिज पैलेस संचालकों कोई भी बुकिंग करते समय संबंधित को नियम व शर्ते बताना सुनिश्चित करे। साथ ही बुकिंग करवाने वाले से नियमों को लेकर अंडरटेकिंग लेना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि सभी मैरिज पैलेस के बाहर साइन बोर्ड लगवाए जाए कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाया जाएगा।
उन्होंने नगर परिषद को निर्देश दिए कि सभी मैरिज पैलेस के बाहर साइन लगे हो यह सुनिश्चित करे। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि अगर रात को 10 बजे के बाद डीजे बजाया जाता तो कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे बाद डीजे बजाये जाने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है। उन्होंने सभी बैंक्वेट हॉल व डीजे प्रबंधकों से आह्वान किया कि वे ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करके अपना सहयोग करें। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करने तथा विद्यार्थियों, रोगियों, बुजुर्गों व पशुओं को अनावश्यक शोर से होने वाली असुविधा को देखते हुए प्रशासन द्वारा ध्वनि प्रसारण यन्त्रों के अनावश्यक प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस मौके पर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी संदीप सोलंकी, डीजे कमेटी प्रधान व टोहाना क्षेत्र के सभी मैरिज पैलेस संचालक मौजूद रहे।