शिमला / 22 सितंबर / न्यू सुपर भारत /
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने पानी की नई दरें निर्धारित की हैं, जिसके तहत अब मुफ्त पानी उपलब्ध नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने प्रति कनेक्शन 100 रुपये का बिल आएगा।
शहरी क्षेत्र में दरें
शहरी क्षेत्रों में पानी की खपत के अनुसार बिल इस प्रकार होंगे:
- 0 से 20 किलोलीटर: 19 रुपये 30 पैसे प्रति किलोलीटर
- 20 से 30 किलोलीटर: 33 रुपये 28 पैसे प्रति किलोलीटर
- 30 किलोलीटर से अधिक: 59 रुपये 90 पैसे प्रति किलोलीटर
साथ ही, मेंटेनेंस चार्ज और कनेक्शन कटने पर हर महीने 110 रुपये का भुगतान करना होगा।
सरकारी और निजी संस्थानों के लिए दरें
सरकार ने विभिन्न संस्थानों के लिए भी नई दरें निर्धारित की हैं:
- 20 किलोलीटर तक: 19 रुपये 30 पैसे
- 30 किलोलीटर तक: 33 रुपये 28 पैसे
- 30 से 50 किलोलीटर: 59 रुपये 90 पैसे
- 50 से 100 किलोलीटर: 106 रुपये 30 पैसे
- 100 किलोलीटर से अधिक: 150 रुपये प्रति किलोलीटर
नया कनेक्शन लेने के लिए देने होंगे इतने रुपए
ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का नया कनेक्शन लेने की लागत:
- घरेलू और सरकारी संस्थाएं: 200 रुपये
- व्यवसायिक कनेक्शन: 500 रुपये
- नॉन कमर्शियल नॉन डोमेस्टिक: 2500 रुपये
शहरी क्षेत्रों में:
- घरेलू: 1000 रुपये
- व्यवसायिक: 1500 रुपये
- नॉन कमर्शियल नॉन डोमेस्टिक: 2500 रुपये
विशेष श्रेणियों को राहत, मुफ्त पानी जारी
राज्य सरकार ने पानी के नए रेट तय करते हुए कुछ विशेष श्रेणियों को राहत दी है। विधवा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बेसहारा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति अब भी मुफ्त पानी का लाभ उठाएंगे। इसके अलावा, जिनकी सालाना आय ₹50,000 है, उन्हें पानी के बिल पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति विभाग ओंकार चंद शर्मा ने अधिसूचना के जरिए दी है। यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा और सहायता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।नई दरों के तहत कुछ श्रेणियां मुफ्त पानी प्राप्त करेंगी, जिनमें शामिल हैं:
- विधवा महिलाएं
- अनाथ बच्चे
- बेसहारा महिलाएं
- दिव्यांग
साथ ही, जिनकी सालाना आय ₹50,000 है, उन्हें मासिक बिल पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति विभाग ओंकार चंद शर्मा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।