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कांग्रेस के पूर्व बागी 6 विधायकों ने वापस ली याचिका

शिमला / 11 मई / न्यू सुपर भारत ///

हिमाचल प्रदेश के छह पूर्व विधायकों ने अपनी वो याचिका वापिस ली जिसमें उन्होंने अयोग्य ठहराने के हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी. पूर्व विधायकों की ओर से पेश  वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया कि वे चाहते हैं कि याचिका वापस ले ली जाए। न्यायाधीशों ने उन्हें याचिका वापस लेने की इजाजत देते हुए कहा, ”हमें पता था कि चुनाव के कारण ऐसा होगा.”

छह पूर्व विधायक अब विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। ये उपचुनाव उनकी अयोग्यता के परिणामस्वरूप हो रहे हैं।

कांग्रेस के छह बागी विधायकों सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो को सदन में बजट के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए कांग्रेस के व्हिप की अवज्ञा करने पर 29 फरवरी को अयोग्य करार दिया गया था. 

आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी. राज्यसभा का चुनाव 27 फरवरी को हुआ था. इस बीच हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा था. क्रॉस वोटिंग के बाद हिमाचल विधानसभा का बजट पास होना था, लेकिन सभी छह विधायक सत्र से नदारद हैं. विधानसभा स्पीकर के व्हिप का उल्लंघन करने के कारण सभी छह विधायक को सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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