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सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए निर्धारित राशि एडीसी कार्यालय में जमा करवाएं आवेदक


फतेहाबाद, 7 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़


अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने बताया कि सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के अंतर्गत कुसुम योजना में जिन आवेदकों के सर्वे हो चुके हैं, वे सभी आवेदनकर्ता एक सप्ताह के अंदर सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम की कैप्सिटी के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित राशि एडीसी कार्यालय के कमरा नंबर 65 में जमा करवाएं।

उन्होंने बताया कि सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम देने की यह प्रक्रिया गत वर्ष की 31 दिसंबर तक सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए की जा रही है। एडीसी ने बताया कि इसके बाद 1 जनवरी 2020 से लेकर अब तक जितने भी आवेदक है, उनको ये सिस्टम देने के लिए सर्वे इत्यादि करवाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने किसानों को अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूक करने व विद्युत की खपत को कम करने के लिए सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम (कुसुम योजना) को संचालित किया है।

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