मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना बारे व्यापारियों के साथ बैठक कर दी जानकारी
फतेहाबाद / 14 सितंबर / न्यू सुपर भारत
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) अंजू सिंह ने वीरवार को व्यापारियों की बैठक लेकर मेरा बिल मेरा अधिकार योजना बारे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने व्यापारियों को आह्वान किया कि वे ग्राहक को बिल जरूर दें। सरकार ने ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी बिलों में बढ़ोतरी के लिए मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जीएसटी बिल अपलोड करने वाले नागरिकों को एक करोड़ रुपये का आकर्षक ईनाम दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मेरा बिल मेरा-अधिकार योजना के तहत लोगों को एक करोड़ ईनाम के साथ कई और ईनाम भी मिलेंगे। इस योजना में हर महीने सरकार 800 लोगों को चुनेगी। ये 800 लोग वे होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल अपलोड करेंगे। इन 800 लोगों को 10 हजार रुपये का ईनाम मिलेगा। इन 800 लोगों के अलावा सरकार 10 ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा उन्हें इनाम के तौर पर 10 लाख रुपये की राशि मिलेगी।
उन्होंने बताया कि एक करोड़ रुपये की राशि का लाभ 2 लोगों को मिलेगा। इस योजना का लाभ केवल उन ही व्यापारियों को मिलेगा जो तिमाही आधार पर जीएसटी बिल अपलोड करेंगे। इसके लिए व्यापारियों को मेरा बिल मेरा अधिकार के एप पर अपना जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। इसके अलावा वे वेबडॉटमेराबिलडॉटजीएसटीडॉटजीओवीडॉटआईएन पर भी जाकर जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं। व्यापारियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 200 रुपये का जीएसटी बिल अपलोड करना होगा।
इस योजना का लाभ पाने के लिए मेरा बिल-मेरा अधिकार के एप को डाउनलोड करना होगा या वेबडॉटमेराबिलडॉटजीएसटीडॉटजीओवीडॉटआईएन पर जा सकते है। इस योजना में एक यूजर महीने में केवल 25 ही जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए जीएसटीआईएन इनवाइस नंबर, बिल का अमाउंट टैक्स अमाउंट और दिनांक आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ पाता है उसे अपना पैन नंबर, आधार नंबर बैंक अकाउट की जानकारी मेरा बिल-मेरा अधिकार के एप पर अपलोड करनी होगी। यह सभी जानकारी जीतने वाले को 30 दिन के अंदर देनी होगी।