November 23, 2024

जिला में 11 गांवों के लाल डोरा/आबादी देह के मालिकों को आबंटित किए जाएंगे डीड ऑफ टाइटल

0

अधिकारियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़

*स्वामित्व स्कीम के तहत पात्र लोगों को 2 अक्तूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आबंटित होंगे सर्टिफिकेट

फतेहाबाद / 25 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़

उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने अधिकारियों की आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्वामित्व स्कीम के तहत 2 अक्तूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर जिला में 11 गांवों में लाल डोरा/आबादी देह के मालिकों को सर्टिफिकेट/डीड ऑफ टाइटल/ऑनरशिप आबंटन किए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि 2 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल देश व प्रदेश में इस स्कीम के तहत योग्य एवं पात्र लोगों को सर्टिफिकेट/डीड ऑफ टाइटल/ऑनरशिप आबंटन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कार्य में संबंधित विभाग के अधिकारीगण देरी ना करें। उपायुक्त ने कहा कि राजस्व, पंचायत विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी अपने-अपने कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करें, ताकि इस स्वामित्व स्कीम का लाभ लोगों को दिया जा सके।

उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने कहा कि जिला फतेहाबाद में गांव धीड़, रजाबाद, काताखेड़ी, ढाणी बिंजालाम्बा, अयाल्की, ढाणी चाणचक, ढाबी खुर्द, खाबड़ा खुर्द, गदली, जांडवाला बांगड व रामसरा में सरकार द्वारा लाल डोरा के अंदर मालिक स्थापित किए जाने व रकबा चिन्हित करने बारे सरकार द्वारा लाल डोरा मुक्त करने का निर्णय लिया गया है, ताकि लाल डोरे के अंदर मालिक स्थापित किए जा सकें। इन उपरोक्त गांवों में ड्रोन मैपिंग का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। ड्रोन मैपिंग का कार्य पूर्ण होने उपरांत परियोजना निदेशक कार्यालय से एलएसएम चंडीगढ़ से नक्शे प्राप्त होने उपरांत एक कमेटी गठित की गई, जिनको गांव के लाल डोरा की संपत्ति के काबिल/मालिक का ब्यौरा/डाटा निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर देने बारे लिखा गया। निदेशक, पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ भू स्थामिक आंकड़ा केंद्र से उपरोक्त गांवों के नक्शे प्राप्त होने उपरांत इन आबादी देह के नक्शे तथा प्रॉपर्टी ऑफ ए एट्रीब्यूट लिस्ट सरपंच व ग्राम सचिवों के हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 26 में दिए गए प्रावधानों अनुसार कार्यवाही करने तथा धारा 26(2)(3) के अंतर्गत नक्शे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप दायर करने बारे लिखा गया, ताकि निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्त आक्षेप/प्रतिवेदनों पर सुनवाई का अवसर देने के बाद नक्शों को अंतिम रूप दिया जा सके।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी बलजीत सिंह चहल ने बताया कि स्वामित्व स्कीम के तहत कार्य की महत्वत्तता को देखते हुए अवकाश के दिन यानी 26 व 27 सितंबर को जिला के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय खुले रहेंगे। विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी अन्य कार्य दिवस की भांति अपने कार्यालय में रहेंगे, ताकि नागरिक अपनी आपत्ति एवं शिकायत दर्ज करवा सकें। डीडीपीओ ने कहा कि ड्रोन द्वारा मैपिंग की जा चुकी है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी भट्टू कलां विनय प्रताप सिंह ने बताया कि 26 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करने हेतु नक्शा की लिस्ट व प्रत्येक घर की डायमेशन प्रति सार्वजनिक स्थान पर चस्पा की गई है। इसके अलावा मुनादी करवाई गई है कि किसी भी ग्राम सभा सदस्य को नक्शे से संबंधित कोई आपत्ति है तो वह ग्राम पंचायत के पास दर्ज करवा सकता है। इसके बाद गांव खाबड़ा खुर्द, ढाबी खुर्द, गदली, रामसरा व जांडवाला बागड़ में 28 सितंबर को सुबह 10 बजे आबादी देह के ग्राम सभा की मीटिंग में अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके पश्चात इनको राजस्व विभाग द्वारा प्रॉपर्टी डीड/प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर जिला राजस्व अधिकारी राजेश कुमार ख्यालिया, तहसीलदार विजय कुमार, प्रकाश चंद, डीआईओ सिकंदर, नायब तहसीलदार गोपीचंद सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *