फतेहाबाद / 24 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने जिला में 16 अक्तूबर 2020 तक चलने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए है। जिलाधीश ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। जिला में इग्नू की परीक्षाओं के मद्देनजर चौधरी मनीराम गोदारा राजकीय महिला महाविद्यालय भोडिया खेड़ा व मनोहर मेमोरियल महाविद्यालय फतेहाबाद को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आग्रेय अस्त्र, विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्ठा होने पर पाबंदी रहेगी।
इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।