जिला में धरना व आंदोलन करने से पूर्व संबंधित एसडीएम से लेनी होगी अनुमति
फतेहाबाद / 1 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एक आदेश जारी करते हुए कहा कि धरने/आंदोलन करने से पूर्व समूहों को इसके लिए संबंधित एसडीएम से पूर्व अनुमति लेनी होगी और आयोजक द्वारा एसओपी की पालना के संबंध में लिखित रूप में अंडरटेकिंग जमा करवाना होगा।
आयोजक द्वारा आंदोलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी की पालना में सामाजिक सुरक्षा मानदंडों, स्वच्छता प्रोटोकॉल और अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने का सख्ती से पालन करना होगा।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा आंदोलन में भाग लेने वाले पदाधिकारियों को भी सलाह दी जाती है कि वे व्यक्तियों का विवरण प्रदान करें, ताकि भविष्य में जरूरत पडऩे पर आवश्यकता अनुसार लोगों से संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। जारी आदेशों में यह भी बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक स्थल के पास पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए।