फतेहाबाद / 15 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि समैम स्कीम व मेरा पानी मेरा विरासत योजना के तहत जिन किसानों ने अपने कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, वे किसान अपने कृषि यंत्र (लेजर लेवलर को छोडक़र) का 17 सितंबर को बस अड्डा के सामने अनाज मंडी में सत्यापन करवा सकते हैं।
उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि किसान समैम स्कीम (15 जून तक) व मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत 30 जून तक के अपने दस्तावेज जैसे बिल, ई-वे बिल की दोहरी प्रति, 35 एचपी या अधिक ट्रेक्टर की वैध आरसी जो जिला में रजिस्टर्ड हो, किसान के नाम जमीन व उसकी पटवारी रिपोर्ट, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और अनुसूचित जाति (यदि अनुसूचित जाति से हो तो) प्रमाण पत्र इत्यादि सभी दस्तावेज ओरिजिनल व फोटो कॉपी (2 सेट) में साथ लेकर आएं।
उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों के भौतिक सत्यापन करवाने के लिए किसानो को उनके आवेदन पर दिए फोन नम्बर पर फोन करके भी सूचित किया जा रहा है। निर्धारित तिथि के बाद कृषि यंत्रों के भौतिक सत्यापन का कोई समय नहीं दिया जाएगा और उस यंत्र पर अनुदान नहीं मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए किसान मोबाइल नंबर 8000500020, 9812933623 व 7988046641 पर संपर्क कर सकते हैं।