November 23, 2024

फतेहाबाद जिला में कोरोना के नए केस मिलने पर प्रभावित क्षेत्रों को बनाया कंटेनमेंट व बफर जोन ***कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आसपास के क्षेत्रों में कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश

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फतेहाबाद, 14 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़


उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि जिला में गत दिनों कोरोना संक्रमण के नए केस मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया हैं। उपायुक्त ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारेंटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।


उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि जिला में गत दिनों कोरोना केस मिलने पर नए कंटेनमेंट व बफर जोन बनाए गए हैं, जिसमें फतेहाबाद उपमंडल में डीएसपी रोड नजदीक मदान हॉस्पीटल, मकान नंबर 261 अंजली कॉलोनी भट्टू रोड, शिव नगर बाल कृष्ण पब्लिक स्कूल गली नंबर 2, जगजीवनपुरा गली नंबर 5 हाउस नंबर 65, योग नगर गली नंबर 4, वाल्मीकि चौक नजदीक माताजी का मंदिर, चार मरला कॉलोनी नजदीक मंदीप रेस्टोरेंट, सूर्या एन्क्लेव गली नंबर 1, मनी माजरा प्रोफेसर कॉलोनी एसबीआई वाली गली, मॉडल टाउन भट्टू मंडी, गांव जांडली कलां, उपमंडल टोहाना में मास्टर कॉलोनी जाखल मंडी, बलदेव जेई वाली गली नजदीक पुन्नी फैक्ट्री भूना रोड, आजाद नगर हाउस नंबर 1040, राज नगर हाउस नंबर 764, आटा चक्की के सामने नजदीक गौशाला गली भूना रोड, गांव दमकौरा तथा उपमंडल रतिया में वार्ड नंबर 12 रतिया, अनाज मंडी दुकान नंबर 21, मॉडल टाउन कोठी नंबर 256 में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि कंट्रोल रूम में अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हुए उन्हें कंट्रोल रूम इंचार्ज और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया है।


उपायुक्त ने कहा कि संबंधित उपमंडलाधीश कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल इंचार्ज होंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, स्वच्छता, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, उचित कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं व आवश्यक वस्तुओं दूध, सब्जी, मेडिसिन उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी हिदायतें जारी की गई है।

इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है। उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाएं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।

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