महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रदेश सरकार पूर्णरूप से गंभीर: उपायुक्त
*महिलाओं का यौन उत्पीडऩ अधिनियम 2013 के तहत जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत कमेटी व सभी विभागों में आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन अनिवार्य
फतेहाबाद / 13 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार पूर्णरूप से गंभीर है। महिलाओं का यौन उत्पीडऩ (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत कमेटी व सभी विभागो में आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन करना अनिवार्य है।
उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि किसी भी महिला के साथ कार्यस्थल पर कोई दुव्र्यवहार ना हो, इसके लिए महिला एवं बाल विभाग की हिदायतों अनुसार जिला में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडऩ (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की अनुपालना में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया है। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी पूर्णरूप से सुरक्षित हो, इस बारे जिला स्तर पर स्थानीय स्तर की समिति का गठन किया गया है, जिसमें सेवानिवृत प्रवक्ता ज्योति चौधरी को अध्यक्ष, सेवानिवृत प्राचार्या विद्या देवी, उषा रानी तनेजा, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजबाला, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अनीता जोड़ा व महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल को बतौर सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग तथा मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी ज्योति यादव मिलकर कार्य कर रहे हैं।
उपायुक्त ने बताया कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा आज एक अह्म मुद्दा है। यह एक्ट महिलाओं की सुरक्षा, समानता पर आधारित है। यदि किसी भी महिला के साथ कोई भी दुव्र्यवहार किया जाता है तो महिला कर्मचारी को डरने या संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि यौन उत्पीडऩ (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत सभी विभाध्यक्षों को नियमानुसार अपने कार्यालय में भी कमेटी का गठन किया जाना है, ताकि किसी भी महिला कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का दुव्र्यवहार ना हो। यदि किसी विभाग या कार्यालय में कमेटी का गठन नहीं किया गया है तो वे कमेटी का गठन अवश्य कर लें।
उन्होने बताया कि दिनांक 16 सितम्बर को मनोनित सदस्यों व विभागध्यक्षों की एक संयुक्त मीटिंग का आयोजन किया जाएगा जिसमें एक्ट से संबधित पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी व भविष्य में महिलाओं की सुरक्षा से संबधित होने वाली गतिविधियों के बारे में विचार किया जाएगा।