*नियमों की उल्लंघना करने पर संबंधित अधिकारियों को दिए चालान करने के निर्देश
फतेहाबाद / 10 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
अतिरिक्त उपायुक्त एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के सचिव अजय चोपड़ा ने कहा है कि वाहन चालक अपने वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां (पैसेंजर वाहन) तथा मालवाहन अपनी रजिस्टे्रशन सर्टिफिकेट की क्षमता अनुसार माल का लदान करें अर्थात् ओवरलोड माल के साथ न चलें।
उन्होंने कहा कि नियमों की उल्लंघना करने वाले संबंधित व्यक्तियों के वाहनों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट 1988/2016 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आरटीए सचिव ने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए है कि वे संयुक्त टीम बनाकर अवैध पैसेंजर वाहनों तथा ओवरलोड वाहनों के चालान करें।
उन्होंने वाहन चालकों से यह भी अनुरोध किया कि है कि वे अपने वाहनों से संबंधित सभी दस्तावेज फिटनेस, बीमा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऑनलाइन प्रदूषण सर्टिफिकेट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, रिफ्लैक्टिव टेप, परमिट, टैक्स आदि पूर्ण रखें, ताकि वाहनों के चालान संबंधित उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशान न हो।