परिचालक के पास आरटीओ कार्यालय से जारी लाइसेंस होना जरूरी : उपायुक्त मनदीप कौर

फतेहाबाद / 28 जून / न्यू सुपर भारत
परिवहन विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ के निर्देशानुसार वाहनों (बस) पर कार्यरत परिचालक के पास आरटीओ विभाग से जारी कंडक्टर लाइसेंस का होना जरूरी है जिसके लिए सैंट जॉहन एम्बुलैंस (भारत) रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा आठ दिवसीय प्रोफेशनल फस्र्ट एड होम नर्सिंग की ट्रेनिंग प्रतिदिन दो घंटे रेडक्रॉस भवन, फतेहाबाद व टोहाना के किसान रेस्ट हाउस में करवाई जाती है। ट्रेनिंग के इच्छुक युवाओं को भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आईआरसीएसएफए डॉट ओआरजी पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है।
पंजीकरण के उपरान्त आठ दिन की प्रोफेशनल फस्र्ट एड होम नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के 10 दिन उपरान्त रेडक्रॉस सोसायटी से ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, जिसे दिखाकर ही आरटीओ, ऑफिस से कन्डक्टर लाइसेंस जारी किया जाता है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी की अध्यक्षा मनदीप कौर ने बताया कि परिवहन विभाग, हरियाणा व सुरक्षित वाहन पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं जिससे की सुरक्षित वाहन पॉलिसी के आदेशों की पालना हो सके।
उपायुक्त ने बताया कि परिचालक के पास फस्र्ट एड होम नर्सिंग की ट्रेनिंग का आठ दिवसीय प्रमाण पत्र जो भारतीय रेडक्रॉस सैंट जॉहन एम्बुलैंस द्वारा जारी किया होना जरूरी है।
उपायुक्त मनदीप कौर ने जिले में उन सभी शिक्षण संस्थानों जिनके पास बस है, से कहा है कि वे अपने शिक्षण संस्थान से परिचालकों की सूची जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव श्याम सुन्दर के मोबाइल नंबर 8571856900 पर भेजे जिससे की सूची अनुसार स्कूल अथवा कॉलेज स्तर पर ही फस्र्ट एड ट्रेनिंग व बैच लगाए जा सकें और ट्रेनिंग उपरान्त प्रमाण पत्र जारी किया जा सके।