December 23, 2024

मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त मनदीप कौर ने की बैठक

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फतेहाबाद / 14 जून / न्यू सुपर भारत

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी, 2024 को आधार तिथि मानकर मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके तहत आयोग द्वारा प्री-रिवीजन एक्टीविटी का शैड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके तहत सभी ईआरओ, एईआरओ व बीएलओ की चुनाव संबंधित सभी जानकारियों बारे प्रशिक्षण 20 जुलाई तक पूरा करवा लिया जाएगा।यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में जिला के सभी निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए दी।

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का समान रूप से अधिकार प्राप्त है। इसी के चलते भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार एक जनवरी, 2024 को आधार तिथि मानकर मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 1 जून से 20 जुलाई तक ईआरओ, एईआरओ व बीएलओ आदि की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बीएलओ द्वारा हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन का कार्य किया जाएगा।

22 अगस्त से 29 सितंबर तक रेशनलाइजेशन व मतदान केंद्रों की शिफ्टिंंग आदि का कार्य किया जाएगा। 30 सितंबर से 16 अक्टूबर तक विभिन्न प्रकार के फार्मेट व मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मतदाता सूची की विभिन्न गतिविधियों के अनुसार 17 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची पर दावें व आपत्तियां फाइल की जा सकेंगी। 26 दिसंबर तक प्राप्त दावें व आपत्तियों का निपटान किया जाएगा और 5 जनवरी, 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

उपायुक्त मनदीप कौर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सभी बीएलओ घर-घर जाकर भौतिक सर्वे करें और नये मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े तथा मृतक व स्थान छोडक़र जा चुके मतदाताओं के फार्म भरवाकर नियमानुसार उनका नाम मतदाता सूची से हटवाने बारे कार्रवाई करें। सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण करें और इस दौरान यदि कोई मतदान केंद्र जर्जर स्थिति में है या वहां पर मूलभूत सुविधाओं जैसे रोशनी, पीने के साफ पानी, शौचालयों, रैंप इत्यादि की कमी है तो उसे दुरूस्त करवाए।

यदि किसी मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक हो गई है तो उसके वोटों का समायोजन उसी लोकेशन पर स्थित अन्य मतदान केंद्रों में किया जाए। यदि किसी गांव में मतदाताओं की संख्या 1400 तक है तो वहां पर मतदान केंद्रों का एकीकरण किया जाए। यदि कोई स्कूल अपग्रेड होने के कारण उसके नाम में परिवर्तन हो गया है तो उसकी भी रिपोर्ट की जाए। इस कार्रवाई को 30 जून तक पूरा कर लिया जाए।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में कोई भी त्रुटि हो तो उसे सही कर लिया जाए। यदि मतदाता सूची में फोटो की गुणवत्ता सही नहीं है या ठीक चस्पा नहीं है तो उसे ठीक करवा लिया जाए। यदि किसी मतदान केंद्र के एरिया में कोई नई कॉलोनी बन गई है तो उसका नया अनुभाग बनाया जाए या पहले से बने अनुभाग में परिवर्तन करना हो तो उसका प्रस्ताव दिया जाए। जिन व्यक्तियों की आयु एक अक्टूबर, 2023 को 18 वर्ष पूरी हो गई है, तो उस सभी पात्र नागरिकों के वोट बनाए जाएं। बैठक में एसडीएम राजेश कुमार, जगदीश चंद्र, प्रतीक हुड्डा, चुनाव नायब तहसीलदार राज कुमार, इलेक्शन कानूनगो सतबीर सिंह, सतपाल आदि मौजूद रहे।

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