फतेहाबाद / 9 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय (सीडीएलयू) सिरसा की सितंबर परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए है। जिलाधीश ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है।
जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आग्रेय अस्त्र, विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इका होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिला में सीडीएलयू की परीक्षाओं के मद्देनजर एमएम पीजी कॉलेज फतेहाबाद, सीएमजी राजकीय महिला महाविद्यालय भोडिया खेड़ा, राजकीय महाविद्यालय भट्टू कलां, केटी राजकीय महाविद्यालय रतिया, राजकीय महिला महाविद्यालय रतिया, श्रीदुर्गा महिला महाविद्यालय टोहाना, राजकीय महाविद्यालय टोहाना, गांव अमानी भूना रोड स्थित डिफेंस डिग्री महाविद्यालय टोहाना तथा राजकीय महाविद्यालय भूना को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।