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हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने करोड़ों की योजना की तैयार

फतेहाबाद / 6 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़

उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 193.63 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनका वे लाभ उठा सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किसानों को गेहूं, दलहन की फसलें व फसल चक्र (बाजरा+चना), (मूंग+चना) व मोटे अनाज, गन्ना और कपास की फसलों में खरपतवार नाशक/कीटनाशकों, बीज वितरण व स्प्रे-पंप पर अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार आत्मा स्कीम के अंतर्गत ट्रेनिंग मद में ट्रेनिंग, भ्रमण, प्रदर्शन इत्यादि करवाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इन-सीटू क्रॉप रजीडयू मैनेजमेंट स्कीम, सब-मिशन ऑफएग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम व अनुसूचित जाति के समूहों हेतू कृषि यंत्रों को अनुदान पर उपलब्ध करवाने की राज्यस्तरीय योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत का अनुदान लाभ ऐसे किसानों को दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ सरकार द्वारा ऐसे किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लाभ भी उपलब्ध है।

उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि इन योजनाओं में बायोगैस स्कीम के तहत 1 क्यूबिक के बायोगैस प्लांट पर 10 हजार रुपये और 2 से 6 क्यूबिक बायोगैस प्लांट पर 13 हजार रुपये प्रति संयंत्र अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार, भूमिगत पाइप लाइन स्कीम, फव्वारा संयंत्र प्रणाली तथा टपका सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत किसी भी सिंचाई प्रणाली पर कुल खर्च का 85 प्रतिशत अनुदान भी ऐसे किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। एल्युमीनियम आधारित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर अनुसूचित जाति के किसानों को कुल खर्च का अधिकतम 28650 रुपये का लाभ दिया जा रहा है। इसी तरह, राष्ट्रीय कुषि विकास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति आबादी वाले गांव में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण तथा हल्दी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करके उस के माध्यम से अनुसूचित जाति के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। इसके साथ-साथ फसल बीमा योजना का लाभ भी ऐसे किसानों को दिया जा रहा है।

उपायुक्त ने जिला के किसानों से अपील करते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा में किसानों को अपना पंजीकरण जरूर करवाना चाहिए, ताकि वे इन योजनाओं का लाभ ले सकें। उन्होंने बताया कि किसान विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट आईएन तथा कृषि यंत्रों व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली हेतू डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट सीओएम पर अपना पंजीकरण करवाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 या अपने नजदीकी कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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