April 26, 2025

सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बुजुर्गों को है अधिकारों की रक्षा और भरण-पोषण का अधिकार

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फतेहाबाद / 19 मई / न्यू सुपर भारत

उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके भरण-पोषण के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया है। संबंधित एसडीएम ऐसे मामलों की सुनवाई करके बुजुर्गों को न्याय प्रदान करते हैं। उपायुक्त मनदीप कौर शुक्रवार को लघु सचिवालय के उपायुक्त कार्यालय में उनसे मिलने आए बुजुर्गों की समस्याएं सुनने उपरांत संबंधित एसडीएम को उनका निवारण करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने वेटिंग रूम में बैठे बुजुर्गों का मान-सम्मान करते हुए स्वयं उनके पास जाकर समस्याएं सुनी और उनके निवारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।

उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि बुजुर्ग को कोई तंग करता है या उनके अधिकारों का हनन होता है तो ऐसे मामलों को सुनने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एसडीएम सुनवाई करता है। उन्होंने बुजुर्गों से कहा कि सरकार के एक्ट के अनुसार उन्हें न्याय दिया जाएगा। उपायुक्त से मिलने आए करंडी की महिला बुजुर्ग के मामले की सुनवाई करने के लिए संबंधित एसडीएम को निवारण करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि अगर बच्चे मां-बाप का अनादर करते हैं तो वह उसके खिलाफ एसडीएम को शिकायत कर सकते हैं। ऐसे बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार भी दिया गया है। 60 साल या इससे अधिक उम्र वाले बुजुर्ग सीनियर सिटीजन एक्ट के दायरे में आते है। इनमें जन्म देने वाले माता-पिता, गोद लेने वाले पेरेंट्स और सौतेले मां-बाप भी शामिल है। बुजुर्गों को शिकायत के लिए एसडीएम को नाम, एड्रेस और जरूरी जानकारी के साथ आवेदन देना होगा। एसडीएम शिकायत की सुनवाई के दौरान बच्चों को कोर्ट बुलाया और नियमानुसार उनके साथ न्याय किया जाएगा।

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