फतेहाबाद / 4 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जारी गाइडलाइन के तहत किसान की जलभराव, औलावृष्टि व आसमानी बिजली गिरने से खराब हुई फसल की रिपोर्ट (प्रारूप-1) कृषि विभाग में 72 घंटे के अंदर-अंदर जमा करवानी जरूरी हैं। जिला में बरसाती मौसम को देखते हुए उपायुक्त ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अवकाश (शनिवार व रविवार) के दिनों में भी कार्यालय खुला रखें, ताकि जिला के किसान अपनी फसल खराबे की रिपोर्ट जमा करवा सकें।
उपायुक्त ने बताया कि संबंधित किसान द्वारा कृषि विभाग के कार्यालय में प्रारूप-1 जमा करवाने उपरांत विभाग के अधिकारियों व संबंधित कम्पनी प्रतिनिधियों द्वारा किसान के खेत की फसल का निरीक्षण कर खराब हुई फसल का आंकलन किया जाता है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. राजेश सिहाग ने बताया कि आम दिनों की तरह ही 5 व 6 सितंबर (शनिवार व रविवार) को कार्यालय खुला रहेगा। जिला के किसी भी किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंधित कोई समस्या है तो कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय के दूरभाष नंबर 01667-231122 व मोबाइल नंबर 9996920567 पर भी संपर्क कर सकते हैं।