फतेहाबाद / 25 नवम्बर / न्यू सुपर भारत न्यूज़ :
विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने और कर्मचारी संगठनों द्वारा हड़ताल के आह्वान के मद्देनजर जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछित तत्वों का जिला में प्रवेश रोकने के लिए जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने धारा 144 लगाने के आदेश दिए है।
जारी आदेशों में जिलाधीश ने कहा है कि जिला में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा जिला की सीमा के अंदर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, भारतीय किसान यूनियन, किसान संगठनों तथा अन्य यूनियन व संगठनों द्वारा सभा करने, हड़ताल में शामिल होने के कारण शांति प्रक्रिया में बाधा बन सकती है। इस सब के मद्देनजर जिला में तुरंत प्रभाव से पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधीश ने बताया कि ये आदेश आगामी 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।
किसानों संगठनों के दिल्ली कूच के मद्देनजर हिसार रेंज के महानिरीक्षक संजय कुमार, उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ व पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने पंजाब के साथ लगते क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पंजाब की सीमा को बेरिकेड लगाकर सील किया गया है। अधिकारियों ने टोहाना-मूनक रास्ते, गांव ब्राह्मणवाला, कुलां रोड भूना आदि का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से कहा कि रोजमर्रा की वस्तुएं सप्लाई करने वाले वाहनों व एंबुलेंस को न रोकें।
फोटो कैप्शन (25 डीआईपीआरओ एफटीबी फोटो 02): किसान संगठनों के दिल्ली कूच के मद्देनजर जिला की सीमाओं पर लगाए गए बेरिकेड