फतेहाबाद / 4 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने अनलॉक-4 के तहत दुकानें खोलने के समय निर्धारित करने के आदेश जारी किए है। उपायुक्त ने जारी आदेशों में बताया कि जिला में अब दुकानें सुबह 9 बजे सायं 8 बजे खुली रहेगी। इसके अलावा पैट्रोल पम्प, मेडिकल शॉप व दूध और डेयरी प्रोडक्ट की दुकानें सुबह 7 बजे से सायं 8 बजे तक तथा हॉटल, रेस्टोरेंट और ढाबों का खोलने का समय सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। उपायुक्त ने सभी उपमंडलाधीश को इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आदेशों की सख्ताई से पालन करने के निर्देश दिए है।
उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने जारी आदेशों में कहा कि लोगों की सुविधा के मद्देनजर सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए अनलॉक-4 में भी छूट प्रदान की गई है। नागरिक अनलॉक-4 में मिली इस छूट के बीच कोरोना से बचाव संबंधी उपायों व सावधानियों के प्रति लापरवाही न बरतें। उपायुक्त ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त नागरिक, गर्भवती महिलाएं तथा दस वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहे और अनावश्यक रूप से बाहर न निकले, ताकि कोविड-19 के संक्रमण से बच सके। डॉ. बांगड़ ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मॉस्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग व बार-बार हाथों को धोना आदि उपायों को अपनी आदत में शुमार करें, ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रति सतर्कता दिखाते हुए प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। क्षेत्र के लोग संक्रमण के फैलाव की गंभीरता को समझें। इस बीमारी के फैलाव को उपाय व सावधानियां बरतकर ही रोका जा सकता है।