फतेहाबाद/ 09 नवम्बर / न्यू सुपर भारत न्यूज़।
जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने विस्फोटक अधिनियम 1884 व नियम 2008 में प्रद्दत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिवाली पर्व के अवसर पर 12 से 14 नवंबर तक जिला में पटाखे बेचने के लिए स्थान निर्धारित किए है। दिवाली के दिन पटाखे चलाने का समय सरकार की हिदायतोंनुसार रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही होगा। जिलाधीश ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना लाईसेंस लिए आतिबाजी का न तो भंडारण कर सकता और न ही उसे बेच सकता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जारी आदेशों में फतेहाबाद शहर के लिए लघु सचिवालय के सामने पुराना हुडा ग्राउंड, भट्टू कलां में बस अड्डा के सामने हुडा ग्राउंड, भूना में राजकीय महाविद्यालय का खेल मैदान, रतिया में नाम चर्चा घर के सामने खाली मैदान, टोहाना शहर में दमकौरा रोड पर गैस एजेंसी के सामने तथा जाखल मंडी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का मैदान निर्धारित किया गया है। जिलाधीश ने बताया कि जिला में पटाखों व विस्फोटक पदार्थों की बिक्री व भंडारण के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अथवा दुकानदार अधिकृत लाइसेंस के बिना पटाखों व विस्फोटक पदार्थों की बिक्री अथवा भंडारण नहीं कर सकता है। इसके साथ ही कोई व्यक्ति निर्धारित मात्रा से अधिक संख्या में पटाखों का भंडारण नहीं कर सकता है। जिलाधीश ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक स्टॉल पर रेत, पानी की बाल्टी रखी सुनिश्चित हो और प्रत्येक स्टॉल के बीच 3 मीटर का फासला होना चाहिए। स्टॉल के पास खुली तारे न हो और स्टॉल पर किसी भी प्रकार की आतिबाजी न की जाए। उन्होंने कहा कि शहर आबादी में अगर कोई दुकानदार पटाखे बेचते या स्टोर करते पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
फोटो कैप्शन : जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़।