-कंटेनमेंट प्लान के तहत प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश
फतेहाबाद / 10 फरवरी / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने जिला में गत दिनों फतेहाबाद के हुडा सैक्टर-3 व भाटिया कॉलोनी नजदीक गांधी चौक में कोविड-19 के केस मिलने के बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित किया है, ताकि साथ लगते क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण न फैल सकें। उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के अलावा अन्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य मापदंडों को लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि वे आंगनवाड़ी वकर्र, आशा वर्कर्स, एमपीएचडब्ल्यू (पुरूष) व एएनएम की टीमें गठित करें जो कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इसके अलावा उपायुक्त ने सुपरविजन के लिए स्वास्थ्य विभाग को लेडी हैल्थ विजिटर्स नियुक्त करने बारे कहा है।
उपायुक्त ने बताया कि गत दिनों मिले कोरोना केस के मद्देनजर नगरपरिषद फतेहाबाद के कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके लिए नप ईओ जितेंद्र कुमार को इसका इंचार्ज तथा कंटेनमेंट और बफर जोन में समुचित निगरानी व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नायब तहसीलदार राजेश गर्ग को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाया गया है। नप ईओ द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन को पूरी तरह से सेनिटाइज करवाया जाएगा। इसके अलावा उपायुक्त ने समुचित कार्य के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशानिर्देश दिए है।
उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि इन क्षेत्रों में आदेशों के तहत सभी व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता उपमंडलाधीश फतेहाबाद द्वारा की जाएगी। इन क्षेत्रों में सेनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।
उपायुक्त ने बताया कि ड्यूटी पर सभी अधिकारी/कर्मचारी कुशलता से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और ड्यूटी में किसी भी तरह की ढिलाई इत्यादि करने पर संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।