झज्जर / 14 नवम्बर / न्यू सुपर भारत
हरियाणा सरकार ने कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि कुछ रियायतों के साथ आगामी 28 नवम्बर तक बढ़ा दिया है। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम लाल पूनिया ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल कर जिला में नवीनतम निर्देश लागू करने के आदेश जारी किए है। यह आदेश जिला में 28 नवंबर की सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स, बार्स, मॉल सहित रेस्त्रां को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। कोविड नियमों की अनुपालना के साथ जिम और स्पा को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी।
गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ न होने देने का प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और माल्स को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।आदेशों में कहा गया है कि सामाजिक दूरी के सिद्घांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नार्म की अनुपालना के साथ स्विमिंग पुल्स खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है।
आंतरिक स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को इक_ा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 200 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि खुले स्थानों में 500 लोगों तक के इक_ा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी।