शिमला / 18 मार्च / न्यू सुपर भारत
हिमाचल प्रदेश में एक अप्रैल से राज्य के बाहर के लाइसेंस प्लेट वाले वाहनों के लिए प्रवेश शुल्क 10 से 50 रुपये तक बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी प्रकार के वाहनों के लिए टोल प्लाजा पर 24 घंटे वसूले जाने वाले टोल में बढ़ोतरी की गई है। भारी मालवाहक वाहनों को अब 500 की जगह 550 रुपये चुकाने होंगे. 6 से 12 सीटों वाले वाहनों को 100 रुपये और 12 से अधिक सीटों वाली कारों को 160 रुपये चुकाने होंगे। निजी कार चालकों को अब 50 की जगह 60 रुपये चुकाने होंगे.
राजस्व विभाग ने प्रदेश के 55 टोल प्लाजा पर प्रवेश दरें तय कर दी हैं। मालवाहक वाहन श्रेणी में 250 क्विंटल या उससे अधिक वजन वाले वाहनों को अब राज्य में प्रवेश के लिए 700 रुपये चुकाने होंगे. बाहरी राज्यों के नंबर वाले भारी मालवाहक वाहनों के साथ हिमाचल में पंजीकृत इन वाहनों से भी यह शुल्क वसूला जाएगा।
त्रैमासिक और वार्षिक पास केवल 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित प्रवेश शुल्क के आधार पर तैयार किए जाएंगे। अब 120 से 250 क्विंटल भार वाले भारी मालवाहक वाहनों के लिए 550 रुपये, 90 से 120 क्विंटल भार वाले वाहनों के लिए 300 रुपये, 20 से 90 क्विंटल भार वाले वाहनों के लिए 160 रुपये, छाेटे मालवाहक 20 क्विंटल से कम भार वाले वाहनों से 120 रुपये और ट्रैक्टर निजी या सार्वजनिक से 60 रुपये लिए जाएंगे।