June 26, 2024

RTS Act के तहत अधिसूचित सरकारी सेवाओं को निर्धारित समयावधि में देना सुनिश्चित करें : DC

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फतेहाबाद / 23 जून / न्यू सुपर भारत


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने लघु सचिवालय सभागार में आयोजित अधिकारियों व कर्मचारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अधिसूचित सरकारी सेवाओं को निर्धारित समय-अवधि में देना सुनिश्चित करें। इन सेवाओं की प्राप्ति में लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। एक्ट के तहत निर्धारित समयसीमा में लोगों को इन सेवाओं का लाभ नहीं मिलने और उल्लंघना करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। तीन बार जुर्माना लगने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों की नौकरी को भी खतरा हो सकता है।

इसलिए शुरूआती दौर में ही अधिकारी व कर्मचारी जनता की समस्याओं को निपटाने का प्रयास करें।उपायुक्त प्रदीप कुमार ने आरटीए एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार और हरियाणा सेवा अधिकार आयोग का एकमात्र उद्देश्य है कि आमजन को सरकारी सेवाओं तथा योजनाओं का पूरा लाभ समयबद्ध तरीके से मिले। लोगों के काम बिना किसी परेशानी के समय पर तथा उनकी संतुष्टि के साथ किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती बरतेगा।

उन्होंने कहा कि कुछ सेवाओं में प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त तथा अतिरिक्त उपायुक्त और एसडीएम होते हैं, जिन्हें स्वयं भी जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से लोगों को सेवाओं का लाभ प्रदान करें।
उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी, पटवारी, ऑपरेटर, ग्राम सचिव व अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी आरटीएस के तहत दी जाने वाली सभी सेवाओं का लाभ देने में देरी ना करें।

उन्होंने कहा कि आज के कार्य को कल पर ना छोड़े। उपायुक्त ने कहा कि सरकार ने जनता के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की है। इन योजनाओं का लाभ नागरिकों को देना अधिकारियों का परम कत्र्तव्य है। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिव व पटवारी प्रशासन का अह्म हिस्सा है, इसलिए वे लगन से कार्य करें। निर्धारित समयावधि पर नागरिकों को सेवाओं का लाभ न मिलने पर अपील में चला जाएगा। प्रथम अपील में एसडीएम के उपरांत उपायुक्त तथा इसके बाद समाधान न होने पर आयोग में अपील चली जाएगी।

इसलिए प्रथम अपील में जाने से पहले ही अधिकारी व कर्मचारी नागरिकों को सेवाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें। राइट टू सर्विस एक्ट से संबंधित किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को परेशानी है तो वे एसडीएम व उपायुक्त कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, ताकि उनकी समस्याओं को शीघ्रता से दूर किया जा सके।


इस अवसर पर एसडीएम राजेश कुमार, सीटीएम सुरेश कुमार, डीआरओ हरि ओम अत्री, तहसीलदार रणविजय सुल्तानिया, बीडीपीओ सुशील मंगला, नायाब तहसीलदार राजेश गर्ग, रमेश गुर्जर, बलराम जाखड़ सहित अन्य खंडों के बीडीपीआ, कानूनगो व हलका पटवारी, ऑपरेटर्स आदि मौजूद रहे।

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