फतेहाबाद / 4 नवंबर / न्यू सुपर भारत
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए 22 नवंबर तथा पंच व सरपंच पदों के लिए 25 नवंबर को चुनाव करवाए जाएंगे। जिला में जिला परिषद के 18 तथा पंचायत समिति के सात खंडों में 143 सदस्यों के लिए 22 नवंबर को मतदान होगा, वहीं सात खंडों में 259 सरपंचों तथा 2684 पंचों के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इसके लिए 5 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 6 नवंबर (रविवार) व 8 नवंबर (गुरू नानक देव जयंती) के दिन अवकाश रहेगा, इसके चलते इन दिनों नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे।
इस बारे जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि जिला में 5 लाख 29 हजार 548 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, इनमें 2 लाख 79 हजार 621 पुरूष, 2 लाख 49 हजार 919 महिला व आठ अन्य शामिल हैं। जिला में मतदान के लिए जिला में 630 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।
इनमें से 55 संवेदनशील व 42 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 18 जिला परिषद सदस्यों में छह वार्ड अनुसूचित जाति व एक वार्ड पिछड़ा वर्ग-ए के लिए आरक्षित किया गया है। सात खंडों में पंचायत समिति के 143 वार्ड है, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 44 व पिछड़ा वर्ग-ए के लिए 13 पद आरक्षित किए गए हैं। जिला में 259 सरपंच पदों में से अनुसूचित जाति के लिए 85 व पिछड़ा वर्ग-ए के लिए 20 पद आरक्षित है। जिला में 2684 पंच पद हैं, इनमें से 845 अनुसूचित जाति व 215 पिछड़ा वर्ग-ए के लिए आरक्षित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा तय की गई है। पंच पद के लिए उम्मीदवार 50 हजार रुपये, सरपंच पद के लिए दो लाख रुपये, पंचायत समिति के लिए तीन लाख 60 हजार रुपये व जिला परिषद के लिए छह लाख रुपये तक खर्च किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशियों के लिए अनारक्षित का 10वीं, महिला व अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का 8वीं पास होना अनिवार्य है।
पंच पद के लिए अनारक्षित का 10वीं, महिला व अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का 8वीं पास तथा अनुसूचित जाति महिला का 5वीं पास होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि निर्धारित की गई। पंच पद पर सामान्य के लिए 250 रुपये, महिला/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के लिए 125 रुपये, सरपंच पद सामान्य के लिए 500 रुपये, महिला/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, पंचायत समिति सदस्य सामान्य के लिए 750 रुपये, महिला/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के लिए 375 रुपये तथा जिला परिषद सदस्य सामान्य के लिए एक हजार रुपये व महिला/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है।