ई-श्रम कार्ड – कार्ड एक, फायदे अनेकसिरमौर में अभी तक लगभग 59000 श्रमिकों ने किया पंजीकरण
शिमला / 09 जनवरी / राजन चब्बा
देश व प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भारत सरकार ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की है ताकि श्रमिकों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ई-श्रम पोर्टल पर ई-पंजीकरण करवाने पर श्रमिक कार्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित क्षेत्र के लोगों के समान सुविधाएं देना सरकार का मुख्य मकसद है।श्रमिकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा, कल्याण को बढ़ावा देने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके देश के श्रम बल के जीवन और सम्मान में सुधार के लिए सरकार लगातार काम कर रही है जिसके लिए अनेको योजनाए चलाई गई हैं।भारत सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत लगभग 38 करोड़ लोगों को पंजीकृत करने की योजना बनाई है इसके अतिरिक्त हिमाचल में लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों को इस योजना से जोडा जाएगा। जिला श्रम विभाग अधिकारी सिरमौर जितेंद्र बिंद्रा बताते हैं कि जिला सिरमौर में भी ई-श्रम पोर्टल में पंजीकरण के लिए सभी स्तरों पर अभियान चलाया गया है, जिसके तहत प्रशासन सहित अन्य संबंधित विभागों, पंचायती राज संस्थाओं व उद्योगों से पात्र लोगों के पंजीकरण के लिए मदद ली जा रही है। योजना के तहत अब तक जिला सिरमौर में लगभग 59,000 पात्र व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया है। लोगों को ई-श्रम योजना से जोड़ने के लिए खंड विकास अधिकारियों के सहयोग से पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
क्या है ई-श्रम कार्ड
सरकार श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड उपलब्ध कराएगी। सभी ई-श्रम कार्ड में एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा और इस कार्ड के माध्यम से कभी भी, कहीं भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विभिन्न लाभों का फायदा उठाया जा सकता है। ई-श्रम कार्ड में 12 अंकों का यूएएन नंबर होगा जो पूरे देश में मान्य होगा।
कौन बनवा सकते हैं ई-श्रम कार्ड
इस योजना में कोई भी कामगार, जो घर पर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मनरेगा, आशा वर्कर, मछली पालक, रेहड़ी वाले, छोटे दुकानदार, दुकानों में काम करने वाले श्रमिक, टैक्सी चालक, ऑटो रिक्शा चालक, बस ट्रक चालक व परिचालक, प्लंबर, कूड़ा कचरा उठाने वाले श्रमिक, बोझ उठाने वाले श्रमिक, खेतिहर किसान और इसी तरह किसी भी अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस योजना के तहत योग्य हैं।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हेतु दस्तावेज और योग्यताई-
श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए श्रमिक के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो और सेविंग बैंक अकाउंट नम्बर होना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त, उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम व कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ न मिल रहा हो तथा वह आयकर दाता न हो। कामगार e-shram.gov.in पोर्टल पर स्वयं लाग इनक र सकता है अथवा नजदीकी लोकमित्र केन्द्र या सीएससी केन्द्र में जाकर मुफ्त में अपना पंजीकरण करवाकर अपना ई-श्रम कार्ड प्राप्त कर सकता है।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाने पर कैसे मिलेगा लाभई-श्रम पोर्टल की शुरुआत इसी साल की गई, ताकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डेटाबेस तैयार हो सके। सरकार का मुख्य मकसद यह जानकारी हासिल करना है कि कितने लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। यानी की ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने से सरकार और असंगठित कामगारों के बीच की दूरी खत्म होगी, जिससे सरकार और उनके द्वारा वर्तमान और भविष्य में शुरू की जाने वाली योजनाएं का लाभ श्रमिकों तक सीधा पहुंचेगा।
फिर कोरोना संकट या कोई प्राकृतिक आपदा आई और कामकाज पर असर पड़ा, तो क्या मिलेगा सरकारी योजनाओं का फायदा
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आपातकाल, महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में सरकार अंसगठित क्षेत्र में काम करने वाले हर एक कामगार तक मदद पहुंचाने में सक्षम बनेगी। यानी की अगर आगे कोई भी ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो श्रमिक ई-श्रम कार्ड के जरिए सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
असंगठित क्षेत्र के कामगार को कितनी योजनाओं का लाभ मिलेगा
पोर्टल पर पंजीकृत कोई भी असंगठित कामगार सरकार की भावी योजनाओं और सेवाओं से अछूता नहीं रहेगा। यानी की ई-श्रम कार्ड के माध्यम से कामगारों को वर्तमान की योजनाओं के अलावा भविष्य में शुरू होने वाली सभी योजनाओं का फायदा मिलेगा।
सीधा लाभ
जो भी श्रमिक, जिन्होंने अपना ई-पंजीकरण श्रम पोर्टल पर करवाया है, उन्हें श्रमिक कार्ड दिया जाएगा तथा इस कार्ड के बन जाने पर श्रमिक को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिलेगा। अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसे 1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा।
जिला श्रम अधिकारी सिरमौर जितेंद्र बिंद्रा ने जिला के असंगठित क्षेत्र के सभी पात्र श्रमिकों से इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है ताकि वह सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकें। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए श्रमिक जिला श्रम अधिकारी के कार्यालय या e-shram.gov.in या टोल फ्री नंबर 14434 पर कॉल कर सकते हैं।