दूरसंचार विभाग ने Wireless Jammer और Booster के उचित उपयोग के बारे में जनता के लिए की एडवाइज़री जारी
Wireless Jammer की अवैध सुविधा और बिक्री के लिए e-commerce platform को चेतावनी दी गई है
नई दिल्ली / 4 जुलाई / न्यू सुपर भारत
संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने वायरलैस जैमर और बूस्टर/रिपीटर्स के उचित उपयोग के बारे में आम जनता के लिए 1 जुलाई, 2022 को एक एडवाइज़री (https://dot.gov.in/spectrummanagement/advisory-proper) जारी की है।
यह बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से दी गई अनुमति के अलावा सेलुलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जैमिंग उपकरण का उपयोग आम तौर पर अवैध है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश https://cabsec.gov.in/others/jammerpolicy/ पर उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्र के संगठन और/या व्यक्ति निजी तौर पर देश में जैमर्स की खरीदारी/उपयोग नहीं कर सकते हैं।
यह भी कहा गया है कि ऊपर उल्लिखित दिशा-निर्देशों के तहत प्राप्त अनुमति को छोड़कर देश में सिग्नल जैमिंग उपकरणों का प्रचार, बिक्री, वितरण, आयात या अन्य प्रकार से विपणन करना गैर कानूनी है।
सिग्नल बूस्टर/रिपीटर के संबंध में यह बताया गया है कि लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाता के अलावा किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा मोबाइल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर को रखना, बिक्री और/या उपयोग करना गैर कानूनी है।
इससे पूर्व, दिनांक 21 जनवरी, 2022 (https://dot.gov.in/spectrummanagement/notice-e-commerce-companies-regard-illegal-facilitation-sale-signal-jammers) के नोटिस के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर्स की बिक्री या सुविधा प्रदान करने के बारे में चेतावनी दी है। उपरोक्त नोटिस की एक प्रति उचित कार्रवाई के लिए वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सीबीआईसी/सीमा-शुल्क को परिपत्रित की गई थी।