Site icon NewSuperBharat

प्लानिंग एरिया में टीसीपी की अनुमति के बगैर न करें विकासात्मक गतिविधि

हमीरपुर / 22 फरवरी / न्यू सुपर भारत

मंडलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय हमीरपुर ने मंगलवार को हमीरपुर योजना क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के लिए जन जागरुकता बैठक आयोजित की। जन जागरुकता बैठक के दौरान ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम-1977, नियमों (2014) व अन्य बारे कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं।

इस दौरान जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम की धारा 16-सी और रेरा के विभिन्न प्रावधानों से अवगत करवाया गया। उन्हें स्थानीय पुश्तैनी लोगों के लिए दी गई छूट के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंदर सिंह ने पंचायत जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आम लोगों को इन सभी नियमों के प्रति जागरुक करें। उन्होंने कहा कि हमीरपुर योजना क्षेत्र में लोग अगर जमीन खरीदकर कोई विकासात्मक गतिविधि करना चाहते  हैं तो उनको नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय हमीरपुर से योजना अनुमति लेना अनिवार्य है।

नगर एवं ग्राम योजनाकार ने बताया कि लोगों की सुविधाओं के लिए टीसीपी विभाग ने ऑनलाइन योजना स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि निजी पंजीकृत वास्तुकारों के माध्यम से लोग घर बैठे ही विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उन्हें विभाग के कार्यालय के चक्कर काटने की जरुरत नहीं है। वे घर बैठे ही ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।

जन जागरुकता बैठक के दौरान सहायक नगर योजनाकार जगदीप सिंह, कनिष्ठ अभियंता सुशील कुमार, कश्मीर सिंह, वरिष्ठ योजना प्रारूपकार रमेश चंद और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

Exit mobile version