कोराना वायरस के नए स्वरूप आॅमिक्राॅन की बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने आवश्यक आदेश किए जारी
सोलन / 05 जनवरी / न्यू सुपर भारत
कोविड-19 महामारी एवं देश में कोराना वायरस के नए स्वरूप आॅमिक्राॅन की बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार सोलन जिला में मास्क नहीं-तो सेवा नहीं की नीति जारी रहेगी। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक कफ्र्यू रहेगा। सभी इण्डोर एवं खुले स्थानों जिनमें विवाह स्थल एवं बैंक्वेट हाॅल सम्मिलत है, में सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं अन्य सम्मेलनों के लिए कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की ही अनुमति होगी। सभी स्थानों पर कोविड-19 सुरक्षा मानकों एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा।
कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना के साथ होटल एवं रेस्तरां खुले रहेंगे।
सिनेमा हाॅल, मल्टीप्लेक्स, खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, व्यायामशालाएं आगामी आदेशों तक बन्द रहेंगीं। धार्मिक एवं पूजा स्थलों पर लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी।
आदेशों के अनुसार सभी विभाग, सरकारी संगठन, पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी इन दिशा-निर्देशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। पुलिस अधीक्षक सोलन एवं पुलिस अधीक्षक बद्दी सहित सभी उपमण्डलाधिकारी इन निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए उपयुक्त पग उठाएंगे।
इन आदेशों की अनुपालना न करने तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।