बिलासपुर / 8 अप्रैल / एन एस बी न्यूज़
जिला दंडाधिकारी राजेश्वर गोयल ने कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत धारा 144(5) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत 24 मार्च को जारी आदेशों में संशोधन आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार जिला बिलासपुर में किसान एवं कृषि श्रमिक तथा खेतों में कृषि कार्य तथा सम्बद्ध गतिविधियों के लिए कर्फयू में छूट प्रदान की गई हैं।
उन्होंने बताया कि किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिक, कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) फार्म से संबंधित मशीनरी, इंट्रा और इंटर-स्टेट में कृषि/बागवानी की कटाई और बिजाई गतिविधियों से संबंधित मशीनें जैसे कंबाइन कटाई और अन्य औजार उर्वरकों के भंडारण और बिक्री से संबंधित दुकानें/स्टोर, उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों की विनिर्माण और पैकेजिंग
इकाइयाँ, कृषि मशीनरी और इनके स्पेयर पार्ट्स (इनकी आपूर्ति सहित) और मुरम्मत की दुकानें कर्फयू दायरे से बाहर होंगी।
उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले एवं आवश्यक सेवाओं में कार्यरत वाहन चालकों की सुविधा के लिए भी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत वाहन चालकों की सुविधा के लिए बिलासपुर में उच्च मार्गो पर स्थित वाहन मुरम्मत और टायर पंचर की कुछ दुकानें तथा ढाबों को भी कर्फयू में छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए है ।
उन्होंने बताया कि उपमंडल सदर में टायर पंचर और मुरम्मत तथा स्पेयर पार्टस की दुकानों में जोगिन्द्र सिंह, स्पेयर पार्टस गांव कोठीपुरा मो.न. 70185-90692, हैपी मोटर, हैपी ऑटो मोटर गांव व डा. बैरी बिलासपुर मो.न. 98160-83783, हैपी ऑटो पार्ट, शाॅप न. 2 व 3 बीडीटीएस कंपलैक्स नजदीक बस स्टैंड बिलासपुर, उपमंडल झंडुता में राजेन्द्र चंद स्पुत्र बंसी राम, टायर पंचर शाॅप बरठीं मो0न0 98171-17584, बीरबल सिंह टायर पंचर शाॅप नजदीे पैट्रोल पंप, ऊना रोड तलाई मो0न0 82195-47074, सोहन लाल टायर पंचर शाॅप नजदीक आईपीएच विभाग झंडुता मो.न. 78074-84812, उपमंडल घुमारवीं में गुरमेल सिंह टायर पंचर शाॅप नजदीक घाघस होटल मो.न. 98056-64007, जयलाल स्पेयर पार्टस नजदीक रिलायंस पैट्रोल पंप घुमारवीं, मो.न. 98160-52599, लवली शर्मा, शर्मा मोटर गैरेज नजदीक रिलायंस पैट्रोल पंप घुमारवीं
98170-69349, कुलदीप सिंह बजरंग इलैक्ट्रीशियन मो0न0 98058-84933, उपमंडल श्री नैना देवी जी में किशोरी लाल विश्वकर्मा मोटर गैरेज, न्यू पैट्रोल पंप स्वारघाट मो.न. 98828-36969 को छूट प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि ढाबों में उपमंडल सदर में रमेश कुमार बहादुर ढाबा, बागी बनौला मो.न. 98165-55177, शेरसिंह चैधरी ढाबा कोठीपुरा मो.न. 75900-05800, उपमंडल घुमारवीं में मै0 राजधानी ढाबा बालु खरयाला मो.न. 98164-91164, बक्शी राम शर्मा ढाबा पडयालग चैक मो0न0 98059-59016, बीरबल शर्मा जनता ढाबा घुमारवीं मो.न. 98165-20799, उपमंडल झंडुता में अरूण कुमार स्पुत्र जगदीश चंद मामे दा ढाबा बरठीं मो.न. 94591-55534, जगतपाल
नो प्रोबलम ढाबा नजदीक वाईन शाॅप झंडुता मो.न. 88940-89004, मदन लाल, शर्मा ढाबा नजदीक एसबीआई बैंक तलाई मो.न. 98169-13265 तथा उपमंडल श्री नैना देवी जी में अनु जयअंबे जय जगदंबे ढाबा नजदीक आरटीओ बैरियर स्वारघाट मो0न0 98828-49421 और मुनीश कुमार न्यू शेरे पंजाब ढाबा नजदीक बनेर मो.न. 70186-05643 को छूट प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि यह छूट इन शर्तों पर दी गई है कि कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत सभी सोशल डिस्टेंशिंग और अन्य आवश्यक प्रोटोकॉल को बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।