फसल अवशेष को जलाने पर जिलाधीश ने लगाया प्रतिबंध
फतेहाबाद / 22 सितंबर / न्यू सुपर भारत
जिलाधीश जगदीश शर्मा ने दंड प्रक्रिया नियमावाली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत आदेश पारित करके जिला में तुरंत प्रभाव से धान की फसल की कटाई के बाद बचे अवशेष/भूसे को जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश आगामी 20 दिसंबर 2022 तक प्रभावी रहेंगे।जिलाधीश जगदीश शर्मा द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला की सीमा में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुई अवशेष/भूसे को जलाने से उत्पन्न धुआं आसमान में चारों ओर फैल जाता है, जो आमजन के स्वास्थ्य के लिए घातक है।
आगजनी होने पर मानव जीवन तथा सम्पत्ति को होने वाली हानि की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फसल की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने से पशुओं के चारे की कमी होने की संभावना रहती है। भूसे/फसल के अवशेष को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है।
जिलाधीश ने अपील करते हुए कहा कि धान की पराली व उनके अवशेषों को न जलाएं। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम 1981 के तहत दंड का भागी होगा।