धर्मशाला / 22 सितम्बर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
ज़िला दण्डाधिकारी, राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शाहपुर उप मण्डल के हरनेरा से मोहर-। सड़क पर कंकरीट कार्य के चलते 30 सितम्बर, 2020 तक वाहनों के चलने पर रोक लगाई है।