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सामाजिक सुरक्षा पैंशन पर हर साल ख़र्च हो रहे हैं 90.87 करोड़

धर्मशाला / 22 सितम्बर / न्यू सुपर भारत न्यूज़

मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में सेवा, सम्मान, सुशासन, समावेशी विकास और पारदर्शिता की नई पहल का आग़ाज़ हुआ है। सरकार का हर निर्णय जन कल्याण की भावना से प्रेरित है, जो जनता के व्यापक हितों को साधता है। समाज कल्याण प्रदेश सरकार का विशेष ध्येय है। समाज के पिछड़े एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए वर्तमान सरकार द्वारा कई अहम् निर्णय लिए जा रहे हैं।

ज़िला कांगड़ा में इस वित्त वर्ष के दौरान पात्र व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना पर 90.87 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है। अब तक 1,22,045 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के तहत् लाया गया है। इनमें 81,668 वृद्ध व्यक्तियों को वृद्वावस्था पैंशन योजना, 25,213 महिलाओं को विधवा पैंशन योजना, 15,068 अपंग व्यक्त्यिों को अपंग राहत भत्ता योजना तथा 94 कुष्ठ रोगियों एवं दो ट्रांसजेंडर को पुनर्वास भत्ता योजना में शामिल किया गया है। विभाग वृद्व व्यक्तियों को प्रतिमाह 850 रुपये, विधवाओं को एक हज़ार रुपये, अपंग व्यक्तियों तथा कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेडरों को 850 रुपये प्रतिमास की दर से पैंशन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 70 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के पैंशनरों को 1500 रुपये प्रतिमास की दर से पैंशन दी जाती है।

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति कहते हैं कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पिछड़े एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए वरदान साबित हुई हैं। इन योजनाओं की मदद से न केवल ग़रीब एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के जीवन में सम्मानजनक परिवर्तन आया है बल्कि उनको जीने का सम्बल भी मिला है।

पिछड़े एवं ग़रीब वर्ग के परिवारों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा गृह निर्माण अनुदान योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को वर्तमान सरकार द्वारा 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये किया गया है। ज़िला में इस वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 91-91 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 65 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत कुल 2.55 करोड़ की राशि गृह अनुदान के रूप में वितरित की जायेगी। सक्षम युवक एवं युवतियों को, ऐसे अक्षम व्यक्तियों जिनकी अक्षमता 40 प्रतिशत से उपर हैं, के साथ विवाह करने के लिए विवाह अनुदान के रूप में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। समाज में छुआछूत के कलंक को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्तर्जातीय विवाह करने पर 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

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