शिमला / 17 अक्तूबर / न्यू सुपर भारत /
रोहन चंद ठाकुर (आईएएस), प्रबंध निदेशक एचआरटीसी ने किया स्पष्ट : एचआरटीसी (हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि कुछ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया चैनलों द्वारा 15 अक्टूबर 2024 को एचआरटीसी की सामान नीति में किए गए संशोधन के संबंध में जो सूचनाएं प्रकाशित की गई हैं, वे तथ्यों के विपरीत हैं।
गलत सूचनाओं का खंडन:
प्रकाशित जानकारी में दावा किया गया है कि एचआरटीसी अब किसी भी वजन के प्रत्येक बैग सामान बॉक्स यानी 5 किलोग्राम के लिए किराया वसूल करेगी, जो कि गलत है। प्रकाशित भ्रामक जानकारी से संकेत मिलता है कि अब एचआरटीसी किसी भी वजन के प्रत्येक बैग/सामान/बॉक्स यानी 5 किलोग्राम के लिए भी किराया वसूल करेगी, जो कि गलत है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक यात्री के साथ 30 किलोग्राम वजन तक के व्यक्तिगत और घरेलू सामान या किसी भी आकार के दो बैग/सामान/बॉक्स के लिए कोई किराया नहीं लिया जाता है और इसमें कोई बदलाव नहीं है और यह पहले की तरह जारी है।
संशोधन का उद्देश्य:
15 अक्टूबर 2024 को किए गए संशोधन का संबंध ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सूखे फल, नए बर्तन, कॉस्मेटिक आइटम, होजरी आइटम, दवाएं और चिकित्सा उपकरणों वाले बैग सामान बॉक्स के लिए क्रम संख्या 26 से है। पहले इन वस्तुओं पर ऊंची किराया दरें लगती थीं, लेकिन अब इन दरों में 75% तक कमी की गई है।
व्यापारिक सामान के लिए नए नियम:
इस संशोधन में दर्शाया गया बैग सामान बॉक्स केवल वाणिज्यिक वस्तुओं के लिए है, व्यक्तिगत और घरेलू वस्तुओं के लिए नहीं। उपरोक्त वाणिज्यिक वस्तुओं के लिए पहले 40 किलोग्राम वजन तक के बैग सामान बॉक्स के लिए बिना यात्री के एक यात्री जितना किराया लिया जाता था, जिसे अब किराया शुल्क कम करने के लिए स्लैब में विभाजित किया गया है।
उदाहरण के लिए, पहले बिना यात्री के 4 किलोग्राम वजन वाले इन वाणिज्यिक वस्तुओं वाले डिब्बे के लिए एक यात्री किराया लिया जाता था और यात्री के साथ आधा शुल्क लिया जाता था। अब इस संशोधन के बाद इसे घटाकर यात्री किराया का 1/4 कर दिया गया है। यानि 1/4 टिकट ही लेनी पड़ेगी।
व्यक्तिगत सामान पर कोई बदलाव नहीं:
प्रबंध निदेशक ने सभी से अनुरोध किया कि वे कुछ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया चैनलों द्वारा प्रकाशित इन गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें। व्यक्तिगत वस्तुओं, घरेलू वस्तुओं, जैसे सेब का डिब्बा, स्कूल बैग, महिलाओं का पर्स, लैपटॉप, फल और सब्जियों के डिब्बे, फूलों के डिब्बे, समाचार पत्रों एवं अन्य सामग्री ले जाने के किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ है।