मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर प्रदर्शन
मंडी / 13 सितंबर / न्यू सुपर भारत /
हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में स्थित एक मस्जिद की दो अवैध मंजिलें 30 दिनों के भीतर गिराने का आदेश नगर निगम आयुक्त एचएस राणा की कोर्ट ने शुक्रवार को सुनाया। यह मस्जिद शहर के जेल रोड पर स्थित है. हिंदू संगठनों ने मंडी शहर के सेरी मंच पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने सेरी मंच से नारेबाजी करते हुए चौहाटा बाजार की तरफ में रैली निकाली।
आरोप और कार्रवाई
आरोप है की मस्जिद की तीन मंजिलों में से दो मंजिलें अवैध रूप से बनाई गई थीं। इन अवैध मंजिलों को अब तोड़ा जाएगा। इस दौरान हिंदू संगठनों ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शनकारियों की रैली स्कूल बाजार से जेल रोड की ओर बढ़ी, तो प्रदर्शन उग्र हो गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग की और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया।
सुरक्षा और निगरानी
मंडी के डीसी अपूर्व देवगन ने कहा कि जेल रोड पर बनी मस्जिद के मामले में नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष को 30 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार है। इसके साथ ही, बाहरी राज्यों से आने वाले विशेष समुदाय के लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। कुछ अवैध निर्माण को मस्जिद प्रबंधन ने स्वयं हटा दिया है।
डीसी की अपील और शांति की दिशा
डीसी मंडी ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और शांति बनाए रखने का अनुरोध किया। डीसी के आश्वासन के बाद, प्रदर्शनकारी धीरे-धीरे पीछे हटने लगे और प्रदर्शन स्थल को छोड़कर चले गए।
सुरक्षा और निगरानी
जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने मंडी शहर के सात वार्डों में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस और प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट पर हैं और हर जगह पुलिस का कड़ा पहरा है।